स्टेट डेस्क/ लखनऊ। यूपी की महिलाओं के लिए सरकार ने एक आदेश जारी किया है। फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं को अब शाम 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
आदेशानुसार यदि किसी कारणवश महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करवाना पड़े तो इसके लिए महिलाओं की लिखित सहमति लेनी पड़ेगी और एक साथ 4 महिलाओं या उससे ज्यादा को ही काम कराया जा सकेगा। यूपी सरकार के इस फैसले को महिलाएं अच्छी पहल मान रही हैं तो वहीं कुछ लोग फैसले को अव्यावहारिक बता रहे हैं।
यह आदेश श्रम विभाग ने यह आदेश जारी किया है। ये फैसला फैक्ट्री में काम करने वाली मजदूरों और महिला करचारियों के लिए लिया गया है। कारखाना अधिनियम के तहत लागू होगा और फिलहाल दूसरे विभागों में इसको लागू करने की कोई योजना नहीं है। यह फैसला कॉल सेंटर, मीडिया, होटल इंडस्ट्री जैसे सेक्टर में लागू नहीं होगा।