Varanasi, Beforeprint : ज्ञानवापी केस की सुनवाई कर रही वाराणसी की अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। इससे मुस्लिम पक्ष के पैरोकारों को झटका लगा है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मामला सुनवाई योग्य है। इसी आधार पर कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। इसके पहले मुस्लिम पक्ष ने जोर दिया था कि ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साफ कर दिया कि हिन्दू पक्ष की याचिका सुनवाई करने के योग्य है।
14 नवंबर को मामले पर सुनवाई पूरी करते हुए सिविल जज महेंद्र कुमार पांडेय की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंदिर में रोज पूजा की मांग पर सुनवाई हुई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष इसकी मुखालफत कर रहा था। सुनवाई के दौरान हिन्दू पक्ष ने चार प्रमुख मांगे रखी थीं। इसमें मंदिर परिसर में मुसलमानों का प्रवेश प्रतिबंधित करना, भगवान आदि विश्वेश्वर शंभू विराजमान की नियमित पूजा, मंदिर के ऊपर बने विवादित ढांचे को हटाने के अलावा पूरा ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को देना शामिल है।
मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में इस पर आपत्ति जताते हुए इस याचिका को खारिज करने की मांग की थी। कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें भी रखीं। सभी को कोर्ट के फैसले का इंतजार था। अब अदालत ने साफ कर दिया है कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनने योग्य है। मामले पर अगली सुनवाई इसी साल दो दिसंबर को होनी है।