स्टेट डेस्क/लखनऊ। यूपी सरकार ने होली के त्योहार से ठीक पहले लोगों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस से फैले संक्रमण की वजह से जो पाबंदियां लगाई थीं, उन्हें पूरी तरह से समाप्त करने की घोषणा की है। होली महापर्व से ठीक पहले राज्य सरकार के इस फैसले से लोगों को काफी राहत मिलेगी। कोविड-19 संक्रमण की वजह से स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, आंगवाड़ी केंद्र आदि को बंद कर दिया था, ताकि कोरोना वायरस का प्रसार न हो सके। अब सरकार ने इन प्रतिबंधों को पूरी तरह से समाप्त करने का फैसला लिया है।
इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने शादी समारोहों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। बंद या खुले स्थानों में होने वाले शादी समारोह में लोग अब पूरी क्षमता के साथ जा सकते हैं। हालांकि, इस दौरान मास्क अनिवार्य रूप से पहनना होगा और कोविड-19 प्रोटोकॉल का भी पालन करना होगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना संबंधी सभी पाबंदियों को हटाने से जुड़ा आदेश अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी की ओर से जारी किया गया है।

आदेश का विषय है- कोरोना संक्रमण की दरों में प्रभावी रूप से कमी होने के दृष्टिगत छूट प्रदान किए जाने के संबंध में। आदेश में आगे कहा गया है, ‘उल्लेखनीय है कि वर्तमान में विभिन्न आदेशों के माध्यम से अधिकांश गतिविधियां पूरी तरह से प्रारंभ कर दी गई हैं। लेकिन, स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने एवं शादी समारोह के साथ ही अन्य आयोजनों को लेकर कुछ प्रतिबंध प्रभावी हैं।’
अब स्विमिंग पूल और वाटर पार्क खुलेंगे : उत्तर प्रदेश में सभी तरह की पाबंदियां खत्म होने के बाद अब राज्य में महीनों से बंद स्विमिंग पूल, वाटर पार्क और आंगनबाड़ी केंद्र खुल सकेंगे। आदेश में कहा गया है कि मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दरों में प्रभावी रूप से कमी आने के बाद हालात को देखते हुए यह आदेश जारी किया जा रहा है। बता दें कि गर्मी के मौसम में स्विमिंग पूल और वाटर पार्क में बड़ी तादाद में लोग जाते हैं। सरकार के फैसले से ऐसे लोगों को राहत मिलेगी।
शादी समारोह में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन : कोरोना संबंधी पाबंदियों को हटाने को लेकर जारी आदेश में शादी समारोह को लेकर खास निर्देश दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है, ‘शादी समारोह और अन्य आयोजनों में बंद स्थानों एवं खुले स्थानों में मास्क की अनिवार्यता और कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियां बरतते हुए पूर्ण क्षमता के साथ लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी।’ साथ ही अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाए।
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