Lucknow, Beforeprint : बाहुबली मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने गैंगस्टर के मामले में दोषी पाया गया है। मुख्तार अंसारी को पांच साल की सजा और 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। 23 साल पुराने एक मामले में भी हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने यह निर्णय राज्य सरकार की अपील पर पारित किया है।
बुधवार को मुख्तार अंसारी को एक मामले में सात साल की सजा सुनाई गई थी। ये बीते 34 सालों में पहली बार था जब माफिया को सजा सुनाई गई थी. हालांकि इन 59 मुकदमों में से ज्यादातर मुकदमें गाजीपुर जिले में दर्ज हैं। मुख्तार के खिलाफ मऊ और वाराणसी में नौ-नौ मुकदमें दर्ज हैं। लखनऊ में माफिया पर सात मुकदमें दर्ज हैं। आमलमबाग में दर्ज एक मामले में ही उसे सात साल की सजा हुई है।
राजनीतिक करियर की बात की जाये तो 1996 में उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की थी। 2017 तक मुख्तार लगातार पांच बार विधायक रह चुका है. जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी सीट अपने बेटे को सुपुर्द कर दी। पहली बार 1988 में मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर स्थानीय ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या के मामले में मुख्तार का नाम सामने आया था। फीर त्रिभुवन सिंह के भाई कॉन्स्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या का आरोप माफिया पर लगा था।
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