कोर्ट से बड़ा हो गया कैबिनेट मंत्री राकेश सचान का रसूख, आदेश के बाद भी एफआईआर नहीं

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कानपुर, बीपी प्रतिनिधि। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान का रसूख कोर्ट से बड़ा हो गया है तभी तो अदालत के आदेश के बाद भी उन पर आज तक एफआईआर नहीं हो पाई। वजह आर्म्स एक्ट के मामले में अगर भाजपा के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। ऐसे में उनका मंत्री पद भी खटाई में पड़ जाएगा। फिलहाल तो ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है।

छह अगस्त को उनके खिलाफ कोर्ट के फैसले को लेकर भागने की तहरीर के बाद भी अब तक पुलिस ने उन पर कार्रवाई नहीं की है। जबकि कोर्ट से भागने का मामला गैरजमानतीय धाराओं का अपराध है। अब कोर्ट का आदेश वायरल होने के बाद पुलिस अफसरों ने मंथन शुरू कर दिया है। वहीं, मंत्री का विरोधी खेमा हाईकोर्ट तक कार्रवाई कराने के लिए पैरवी में जुटा हुआ है।

छह अगस्त को एसीएमएम कोर्ट में भाजपा के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान की सुनवाई थी। कोर्ट ने दोषी करार दिया तो सजा सुनाने से पहले मंत्री सजा के आदेश की फाइल लेकर कोर्ट से भाग निकले थे। इसके बाद कोर्ट ने मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया। लेकिन सत्ता और मंत्री की हनक के कारण एफआईआर दर्ज नहीं हुई।

अब जबकि कोर्ट का मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है तो कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की कार्यशैली पर सवाल खड़ा हो गया है। एक सीनियर वकील ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि कोर्ट से सजा के दस्तावेज लेकर भागने के मामला गैर जमानतीय धाराओं का अपराध है। अगर इस मामले में राकेश सचान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई तो उनका जेल जाना तय है। भले ही उन्हें महज चंद घंटे के लिए क्यों न जाना पड़े।

उधर कैबिनेट मंत्री पर राकेश सचान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई तो उनका मंत्री पद जाना तय है।  क्योंकि उन्हें अरेस्ट करने से पहले उनका मंत्री पद सरकार से खत्म किया जाएगा। इसके बाद ही पुलिस उन्हें जेल पाएगी भेजेगी।