नई दिल्ली, सेंट्रल डेस्क। यूपी के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan) को आज सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल ही गई। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अन्य लंबित मामलों में निचली अदालत से नियमित जमानत लें। नियमित जमानत मिलने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी।
रामपुर के कोतवाली थाने से जुड़े एक मामले में उन्हें यह राहत मिली है। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एस गोपन्ना की पीठ ने ये फैसला सुनाया है। गौरतलब है कि पिछले 26 महीनों से आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं। आजम खान को ट्रायल कोर्ट से अब तक 88 मामलों में जमानत मिल चुकी है।
अब 89वें मामले में जमानत को लेकर ट्रायल शुरू होना था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग कर जमानत दे दी। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को रामपुर कोतवाली थाने से जुड़े एक मामले में सपा नेता आजम खान की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने की ओर से जमानत का विरोध करते हुए उन्हें भूमि कब्जा करने वाला और आदतन अपराधी करार दिया था। वहीं आजम की ओर से वकालत कर रहे कपिल सिब्बल ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि वह बदले की कार्रवाई कर रही है।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पहले आजम खान की जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने में देरी करने पर नाराजगी व्यक्त की। साथ ही इसे न्याय का मजाक करार दिया था।