स्टेट डेस्क/ लखनऊ। बहुचर्चित ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज जिला अदालत में सुनवाई पूरी हो गई। मंगलवार तक के लिए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
वाराणसी के जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेस की अदालत में हिन्दू पक्ष की उस याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा-अर्चना करने की इजाजत देने और अन्य देवी-देवताओं को संरक्षित करने की मांग की गई है। सुरक्षा का बंदोबस्त भी किया गया था। यहाँ इस मामले से जुड़े लोगों को ही कोर्ट रूम में बैठने की इजाजत मिली। पुलिस ने बताया कि कोर्ट रूम में 19 वकीलों और चार वादी महिलाओं सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक और लक्ष्मी देवी को ही बैठने की इजाजत दी गई।
इस दौरान अधिवक्ता हरि शंकर जैन और विष्णु शंकर जैन की सहायता से आज हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता मान बहादुर सिंह को लगाया गया और मुस्लिम पक्ष का प्रतिनिधित्व वकील रईस अहमद और सी अभय यादव ने किया। मीडिया को संबोधित करते हुए हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया, ‘सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है. सुनवाई की अगली तारीख दी जाएगी. हमने आयोग द्वारा दायर रिपोर्ट की सीडी और तस्वीरें मुहैया कराने के लिए याचिका दी है.’