हिजाब मामला : हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ तत्कालीन सुनवाई नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट

उत्तर प्रदेश

स्टेट डेस्क/ बीपी टीम : हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उच्च न्यायालय में सुनवाई जारी है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि सही समय पर कोर्ट मामले में हस्तक्षेप करेगा।

आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह देख रहा है कि कर्नाटक में क्या हो रहा है और हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से कहा कि इसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा न बनाएं। सुप्रीम कोर्ट सही समय पर हस्तक्षेप करेगा और न्यूज एजेंसी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह देख रहा है कि कर्नाटक में क्या हो रहा है और हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। वकीलों से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा न बनाएं और सुप्रीम कोर्ट सही समय पर हस्तक्षेप करेगा। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया था कि उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश मुस्लिम और गैर मुस्लिम छात्राओं के बीच अंतर पैदा करता है।

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