Kanpur, Bhupendra Singh : जीएसटी लागू होने से पूर्व के बचे माल पर व्यापारी आज से आईटीसी लेने की प्रक्रिया शनिवार से शुरु हो गयी हैं दो माह तक यह सुविधा रहेगी। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया (कैट) के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र गोयल ने बताया कि 1 जुलाई 2017 के पूर्व खरीदे गए माल के लिए नवंबर तक आईटीसी सुविधा रहेगी। केंद्रीय कर का इनपुट जो व्यापारी लेने से चूक गए थे, उनके लिए पोर्टल पर 1 अक्टूबर से सुविधा दी जा रही है।
कर मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष गुप्ता ने बताया कि 30 जून 2017 को बचे हुए माल जिस पर व्यापारी एक्साइज ड्यूटी केंद्रीय कर के रूप में दे रखी है, उसे इनपुट के रूप में प्राप्त करने के लिए ट्रान-1 और टू नाम से दो फॉर्म भरने थे। पोर्टल की तकनीकी खामियों की वजह से बहुत से व्यापारी या तो इसे भर नहीं सके या फिर भरने में पोर्टल में गलतियां दिखाई दे रही थी।
ट्रान-1 ऐसे व्यापारियों को भरना होगा जिनके पास एक्साइज ड्यूटी का बिल है। ट्रान-2 ऐसे व्यापारियों को भरना होगा जिनके बिल मे एक्साइज ड्यूटी तो नहीं दिखाई देती लेकिन वह एक्साइज ड्यूटी पेड माल था। जिन व्यापारियों ने यह दोनों फॉर्म नहीं भरे थे, वह तो इसे भर ही सकेंगे, साथ ही गलत फॉर्म भरने वालों को इसे रिवाइज करने की सुविधा भी दी गई है। जिनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए थे, वह पुन: इसे नहीं भर सकते हैं।