कानपुर,बीपी प्रतिनिधि। आर्यनगर सीट से सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी को स्टाम्प चोरी के मामले में राहत नहीं मिल रही है। डीएम विशाख जी की कोर्ट ने 1.02 करोड़ रूपये के स्टाम्प चोरी में राहत नहीं दी है। डीएम ने उनकी पुनर्विचार आवेदन खारिज कर दिया है। इसके बाद सपा विधायक अमिताभ ने कहा कि योगी सरकार में मेरा उत्पीड़न किया जा रहा है। गरीबों की लड़ाई लड़ने पर इस सरकार में परेशान किया जा रहा है।
सपा विधायक का हॉस्टल कोचिंग मंडी काकादेव में है। इस हॉस्टल की रजिस्ट्री पर लगे स्टाम्प की जांच हुई, तो सामने आया कि वैल्युएशन से कम स्टाम्प लगाए गए है। तत्कालीन डीएम नेहा शर्मा ने पहली जून 2022 को स्टाम्प कमी की भरपाई के साथ 1.02 करोड़ जमा कराने का आदेश दिया था ।
मामले में सपा विधायक ने डीएम कोर्ट में आवेदन दिया था कि फैसले को रिकॉल किया जाए। कोर्ट में तर्क दिया गया कि कोई नोटिस नहीं मिला है। नोटिस उनके पिता पर तामील बताया जा रहा है। मगर उनके पिता यहां मौजूद ही नहीं थे, आखिर तामीला कैसे हो गया? जुर्माने की जानकारी उन्हें अख़बारों से हुई है। इस आधार पर उन्होंने आदेश रिकॉल करने की अपील की थी।
डीएम विशाख जी ने यह आवेदन को निरस्त कर दिया। अब विधायक को जुर्माना अदा करना होगा। हालांकि उनके पास रिवीजन का भी मौका है, जो राजस्व परिषद में होगा। इसके लिए भी विधायक को 33 लाख रूपये जमा करने होंगे।