KANPUR : बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी व भीम सिंह को 10-10 साल की सजा, जानें पूरा मामला

उत्तर प्रदेश दिल्ली

प्रयागराज/बिफोर प्रिंट : आज बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। वहीं गैंगस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी व उसके सहयोगी भीम सिंह को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दस-दस साल तक की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने पांच-पांच लाख रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है। वहीं एमपी-एमएलए कोर्ट के जज दुर्गेश ने 1996 में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में मुख्तार अंसारी को दोषी माना है।

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मुख्तार और उसके साथियों ने तीन अगस्त, 1991 में बनारस में पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या कराई थी। वहीं जिसके बाद इसी मामले की विवेचना के दौरान 1996 में गाजीपुर की पुलिस ने गैंगस्टर ने मुकदमा दर्ज किया था। वहीं गाजीपुर जिले के एक मुकदमे में गुरुवार को माफिया मुख्तार की पेशी ईडी कार्यालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए कराई गई थी । वहीं अदालत मुख्तार के मुकदमे में फैसला सुनाया गया है। वहीं वीडियो कान्फ्रेंसिंग के लिए बुधवार को ही जरूरी इंतजाम ईडी कार्यालय में किया गया था। जिसमें माफिया मुख्तार के खिलाफ यूपी, दिल्ली, पंजाब के विभिन्न थानों में 40 से अधिक मुकदमे दर्ज था। वहीं मुख्तार को पंजाब से बांदा जेल में ट्रांसफर किए जाने के बाद ईडी ने उसके परिवार पर भी शिकंजा कसा है।

बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी आगामी नौ दिनों तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कस्टडी में रहेगा। कस्टडी रिमांड की अर्जी पर सुनवाई करते हुए जिला जज संतोष राय ने अभियुक्त को 14 दिसंबर दोपहर एक बजे से लेकर 23 दिसंबर की दोपहर दो बजे तक ईडी को कस्टडी में रखने का आदेश दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि हिरासत अवधि समाप्त होने पर न्यायिक अभिरक्षा के समय मेडिकल परीक्षण कराया जाए। कस्टडी रिमांड मिलने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच माफिया मुख्तार को ईडी कार्यालय ले जाकर पूछताछ शुरू की गई। इसी मामले में मुख्तार का बेटा विधायक अब्बास व साला आतिफ रजा भी जेल में बंद हैं।

बता दें कि कोर्ट में पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर पुलिस की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कचहरी से लेकर ईडी कार्यालय तक पुलिस और पीएसी के जवान तैनात रहे। पेशी के दौरान सुरक्षा में क्राइम ब्रांच को भी लगाया गया था। ईडी कार्यालय व आसपास सुरक्षा के दृष्टिगत कई पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है।