कानपुर : आयुक्त राज शेखर ने इलेक्ट्रिक बसों का किया औचक निरीक्षण, दो कंडक्टरों को तत्काल प्रभाव से सेवा से हटाने के दिए आदेश

कानपुर

कानपुर/ बीपी प्रतिनिधि। शहर में चल रही इलेक्ट्रिक बसों का आयुक्त राज शेखर ने “यात्री” के रूप में औचक निरीक्षण की। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कानपुर के निवासियों को शहर में उत्तम परिवहन सेवाएं मिल रही है या नहीं। आयुक्त राज शेखर ने एक बस (यूपी 78 जीटी 3576) पर मोतीझील से यूनिवर्सिटी तक और दूसरी बस (यूपी 78 जीटी 3969) पर रामा डेंटल से गोल चौराहा तक सफर किया।

इस दौरान उन्होंने पाया गया कि ई-बसों में अधिक से अधिक लोग यात्रा कर रहे थे। इससे पता चलता है कि ई-बसें लोगों के बीच लोकप्रिय हैं। चालक उचित गति से बस चला रहे थे लेकिन यह पाया गया कि वे यात्रियों को लेने और छोड़ने के लिए बसों को सड़क के बीच में रोक रहे थे। जो यातायात सुरक्षा की दृष्टिकोण से उचित नहीं है। दोनों बसों के चालक “सीट बेल्ट” नहीं पहने पाए गए। उनमें से एक ने फेस मास्क तो पहन रखा था लेकिन सही से नहीं पहना हुआ था। अन्य व्यक्ति ने मास्क नहीं पहना हुआ था।

दोनों मामलों को देखते हुए कमिश्नर ने दोनों कंडक्टरों को तत्काल प्रभाव से सेवा से हटाने का आदेश दिया। ये दोनों सेवा प्रदाता के माध्यम से संविदात्मक सेवाओं पर थे। यह भी पाया गया कि ई-बसों के अंदर “हेल्पलाइन नंबर” का कोई लिखित रूप में प्रदर्शन नहीं है। यह भी पाया गया कि बसों के अंदर कोई “रूट वाइज और स्टॉप वाइज टिकट शुल्क सूची” प्रदर्शित नहीं थी। उपरोक्त मामले को देखते हुए, आयुक्त ने ई-बस के एआरएम को चेतावनी जारी की और एमडी सिटी बस सेवाओं को निर्देश दिया कि वे उपरोक्त दोनों चीजों को अगले 15 दिनों में सभी बसों में प्रदर्शित करें और प्रत्येक बस की तस्वीरों के साथ आयुक्त को लिखित में एक रिपोर्ट दें। कमिश्नर ने एमडी सिटी ट्रांसपोर्ट को कमिश्नर द्वारा आज की औचक जाँच में पाई गई उपरोक्त लापरवाही पर निजी सेवा प्रदाताओं को “कारण बताओ नोटिस” जारी करें।

उपरोक्त मुद्दों को देखते हुए, आयुक्त ने एमडी सिटी बस सेवाओं को सीसीटीवी फुटेज क्रॉस चेकिंग के आधार पर निजी सेवा प्रदाताओं को भुगतान करने का निर्देश दिया। उन्हें मासिक बिल का भुगतान करने से पहले, अब केसीटीसीएल को सभी बसों के सीसीटीवी की जांच करनी है। यदि चालक एवं परिचालक का आचरण अच्छा पाया जाता है तो ही भुगतान किया जायेगा अन्यथा सीसीटीवी में पाये जाने वाली प्रत्येक लापरवाही के लिये भुगतान काट लिया जायेगा और काली सूची में डालने के लिए आवश्यक कार्यवाही किया जाएगा।

आयुक्त ने सिटी बस सेवाओं के एमडी, आरएम, एआरएम को महीने में कम से कम एक बार औचक निरीक्षण करने और उसके आधार पर आवश्यक सुधरात्मक कार्यवाही करने और हर महीने आयुक्त को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

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