कानपुर/ बीपी प्रतिनिधि। आर्य नगर सीट से सपा विधायक अमिताभ बाजपेई ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया है। उन्होंने 1 करोड़ रुपए की स्टांप चोरी के मामले में सफाई दी है। सरकार की अदालत में सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए जनता की अदालत में सफाई दे रहा हूं।
सरकार व्यक्तिगत तौर पर टारगेट कर रही है। अधिकारियों ने जांच में 15 करोड़ रुपए बिल्डिंग की कीमत लगाई है। सरकार हमसे 8 करोड़ रुपए में बिल्डिंग खरीद ले, स्टांप चोरी भी उसी पैसों से वसूल लें। पूरे मामले को हाईकोर्ट लेकर जाऊंगा। उन्होंने यह वीडियो फेसबुक पर जारी किया है। करीब 17 मिनट के वीडियो में उन्होंने भाजपा सरकार पर सवाल खड़े किये। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर स्टांप चोरी का मामला इसलिए लगाया गया कि चुनाव में नो ड्यूज सर्टिफिकेट मैं न दे पाऊं और चुनाव न लड़ सकूं। 16 फरवरी को डीएम कोर्ट में सुनवाई के लिए बुलाया गया, जबकि 20 फरवरी 2022 को चुनाव होने थे। तत्कालीन डीएम नेहा शर्मा ने कोर्ट में तलब किया था।
बता दे रानीगंज काकादेव में एक 4 मंजिला हॉस्टल चलता है। इसकी जांच की गई तो इसमें 1 करोड़ 2 लाख रुपए के स्टांप कम पाए गए। इस पर उनके खिलाफ डीएम कोर्ट में वाद दाखिल कर नोटिस जारी की गई। 328 वर्ग मीटर के प्लॉट की वैल्यू 15 करोड़ 71 लाख रुपए लगाई गई है। बिल्डिंग को 20 साल पुराना व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स दिखाया गया है और इसमें कोचिंग संचालन की बात कही गई है। 1109 वर्ग मीटर एरिया कवर दिखाया गया है।
सपा विधायक ने प्लॉट को लेकर सभी साक्ष्य दिखाए हैं। 22 नवंबर 2014 को उन्होंने प्लॉट खरीदा है और लोन लेकर 4 मंजिला बिल्डिंग को बनाया है। विधायक ने कहा कि 2014 में सर्किल रेट के हिसाब से 1 करोड़ रुपए में प्लॉट खरीदा था और 7.90 लाख रुपए के स्टांप चुकाए थे। इस मामले में सपा विधायक ने 4 दिन पहले DM कोर्ट में आवेदन दिया था कि फैसले को रिकॉल किया जाए। कोर्ट में तर्क दिया गया कि कोई नोटिस नहीं मिला है।
नोटिस उनके पिता पर तामील बताया जा रहा है। मगर उनके पिता यहां मौजूद ही नहीं थे फिर तामीला कैसे हो गया। जुर्माने की जानकारी उन्हें समाचार पत्रों से हुई है। इस आधार पर उन्होंने आदेश रिकॉल करने की अपील की थी। लेकिन डीएम विशाख जी ने अपील को निरस्त कर दिया था।
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