कानपुर, बीपी प्रतिनिधि। पुलिस ने कैंट से सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी के दूसरे भाई मोहम्मद जीशान का भी शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की कवायद शुरू कर दी है। कानपुर नगर पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट में लाइसेंस निरस्त करने की अर्जी डाली है। अपनी इस कवायद के पीछे पुलिस ने दलील दी है कि जीशान के खिलाफ चकेरी थाने में आईपीसी की धारा 323 (मारपीट) व 504 (गाली गलौज) के तहत मामला दर्ज है।

लाइसेंस धारक आपराधिक किस्म का व्यक्ति है और आए दिन लाइसेंसी शस्त्र के दम पर मारपीट करता रहता है। इन परिस्थितियों में उनके पास डबल बैरल बंदूक होना खतरनाक हो सकता है। पुलिस की सिफारिश पर जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जीशान को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए असलहा थाने में जमा कराने का निर्देश दिया है। नोटिस में यह भी पूछा गया है कि क्यों न आपका शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया जाए।
इससे पहले पुलिस ने इसी मुकदमे को आधार बताते हुए विधायक के दूसरे भाई मोहम्मद फुरकान की डबल बैरल बंदूक का लाइसेंस भी निरस्त करने की सिफारिश की थी। इस पर जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पुलिस संस्तुति पर सुनवाई करते हुए विधायक मोहम्मद हसन रूमी के भाई मो. फुरकान का लाइसेंस निलंबित करते हुए असलहा थाने में जमा कराने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने यह आदेश चकेरी पुलिस और अपर पुलिस आयुक्त अपराध की संस्तुति पर किया था।