लखीमपुर खीरी कांड : आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

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स्टेट डेस्क/ लखनऊ। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने आज जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

लखनऊ बेंच के जस्टिस कृष्णा पहल की अदालत ने मामले की सुनवाई करने के बाद पिछली 15 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था, जिस पर आज सुनवाई हुई। तिकुनिया कांड में हाईकोर्ट ने पिछली 10 फरवरी को आशीष को जमानत दे दी थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत आदेश को निरस्त करते हुए हाईकोर्ट को निर्देश दिए थे कि वह पीड़ित पक्ष को पर्याप्त मौका देकर जमानत याचिका पर फैसला सुनाए।

इस पर हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर नए सिरे से सुनवाई की थी. फिलहाल, आशीष मिश्रा को जेल की 21 नंबर बैरक में रखा गया है। फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी ने पुष्टि की है कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा के दौरान आरोपी अंकित दास और आशीष मिश्रा की लाइसेंसी बंदूकों से गोलियां चलाई गई थीं. पुलिस ने आशीष मिश्रा और अंकित दास के लाइसेंसी हथियार जब्त किए थे।

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