आजम को 71 मामलों में मिली जमानत पर अभी रहना पड़ेगा जेल में ही, जानें क्यों

लखनऊ

स्टेट डेस्क। वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सपा नेता आजम खान को जमानत दे दी है। लेकिन फिर भी आजम खान जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। तकरीबन एक हफ्ते पहले स्कूल की मान्यता को लेकर उनपर एक मुकदमा दायर कर दिया गया था। जिसकी अभी तक सुनवाई भी शुरू नहीं हो सकी। अब तक उनको 71 मामलों में जमानत मिल चुकी है पर खुली हवा में सांस के लिए अभी उनका इंतजार जारी रहेगा।

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वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति पर कब्जे में भी आजम खाँ को जमानत
वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति पर कब्जे में भी समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। इस मामले में वह पिछले दो साल से सीतापुर जेल में बंद हैं। बीती पांच मई को इस मामले की आखिरी सुनवाई हुई थी।

उस वक्त कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। इससे पहले उन्हें 71 मामलों में पहले ही जमानत दी जा चुकी है। इस जमानत के बाद भी आजम जेल के बाहर नहीं निकल पाएंगे। वजह यह कि कुछ दिन पहले ही भाजपा के आकाश सकसेना ने उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवाया है। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने रामपुर पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग का सर्टिफिकेट फ़र्ज़ी बनवा कर मान्यता प्राप्त की थी। इस मामले में 19 मई को रामपुर कोर्ट में सुनवाई होनी है।