स्टेट डेस्क/दिवाकर श्रीवास्तव। मऊ जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट मामले में मुख्तार अंसारी को जमानत दे दी है। कोर्ट ने मुख्तार को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। हालांकि, मुख्तार अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। कोर्ट ने उनको एक लाख मुचलके पर जमानत दी है। लंबे समय के बाद यह पहला मौका है, जब अदालत से मुख्तार अंसारी को किसी मामले में जमानत दी है।
कोर्ट ने कहा है कि अगर उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है तो उन्हें तुरंत जेल से रिहा किया जाए। गौरतलब है कि सातवें चरण में मऊ जिले में चुनाव होना है और उनकी जगह इस बार उनके बेटे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से मऊ सदर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं।
गौरतलब है कि 2011 में मऊ के दक्षिण टोला के एक मामले में उनपर गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में मुख्तार अंसारी के वकील ने कोर्ट से कहा कि इस मामले में 10 साल की सजा पूरी कर ली है, अब उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। कोर्ट ने वकील की इस दलील को मानते हुए उन्हें तुरंत एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। मुख्तार के वकील ने कहा कि अगर उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है तो उन्हें तुरंत रिहा किया जाएगा।
बता दें कि मुख़्तार अंसारी के खिलाफ योगी सरकार में ही 12 मुक़दमे दर्ज हुए हैं। अभी भी उनके ऊपर 15 मामले दर्ज हैं। लिहाजा उनका जेल से बाहर आना अभी संभव नहीं दिख रहा है। यूपी के पूर्व डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि अभी उन्हें नहीं लगता है कि वे बाहर आ सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक ही मामले में जमानत मिली है। अभी अन्य मुकदमे भी हैं। ओपी सिंह ने कहा कि अभी मैंने कोर्ट का आदेश देखा नहीं है, लेकिन उनके ऊपर अभी कई मुक़दमे दर्ज हैं, लिहाजा अभी रिहाई संभव नहीं दिख रही है।
यह भी पढ़ें…