यूपी : बुलडोजर कार्रवाई रोकने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

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स्टेट डेस्क/ लखनऊ। यूपी में बुलडोजर कार्रवाई मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान जमीयत के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि देश में एक समुदाय के खिलाफ पिक एंड चॉइस की तरह बर्ताव हो रहा है और एक वर्ग के न्याय के लिए निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि देश में कोई अन्य समुदाय नहीं है और सिर्फ भारतीय समुदाय है।

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आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद राज्यों में विध्वंस पर रोक लगाने का अंतरिम निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया और कहा कि वह अधिकारियों को कार्रवाई करने से रोकने के लिए एक सर्वव्यापी आदेश पारित नहीं कर सकता है। यूपी सरकार ने अपने हलफनामा में कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून के अनुसार कार्रवाई की गई है, जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया है, यूपी सरकार ने उन्हीं लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रयागराज में ध्वस्तीकरण का मामला लंबित है तो सुप्रीम कोर्ट में इसे लाने की जरूरत है। प्रदेश सरकार ने कहा कि सहारनपुर मामले में बिना नोटिस के अवैध निर्माण ध्वस्त करने की दलील को सरकार ने पूरे सबूत के साथ दिया है। इसी वजह से अन्य तरीकों का सहारा लिया जा रहा है जिससे हिंसा तोड़फोड़ में शामिल आरोपियों का भी बचाव किया जा सके।

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