वाराणसी/बीपी प्रतिनिधि। सात मई 2006 को वाराणसी के संकट मोचन मंदिर और कैंट स्टेशन पर सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था। इस बम ब्लास्ट में 18 लोगों की मौत हुई थी और 76 व्यक्ति घायल हो गए थे। इस केस में 16 साल बाद फैसला आया है। आज सोमवार को गाजियाबाद कोर्ट ने वाराणसी सीरियल ब्लास्ट के दोषी आतंकी वलीउल्लाह को फांसी की सजा सुनाई है।
वहीं वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर विस्फोटक मिलने के मामले में वलीउल्लाह को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
विदित हो कि इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने वलीउल्लाह नाम के आदमी को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने सीरियल ब्लास्ट के आरोपी वलीउल्लाह को दोषी करार दिया था। सोमवार को जिला जज जितेंद्र कुमार सिन्हा ने फैसला सुनाया। शुरू में वलीउल्लाह का मुकदमा लड़ने से भी वकीलों ने मना कर दिया था।
इसके बाद ही हाईकोर्ट के आदेश पर मामला गाजियाबाद न्यायालय में ट्रांसफर हो गया था। पहले जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत में 23 मई को वाराणसी बम कांड में सुनवाई हुई थी। सुनवाई शुरू होने से पहले आरोपी वलीउल्लाह को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में पेश किया गया।
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