वाराणसी : ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में कोर्ट का आदेश, नहीं हटेंगे कोर्ट कमिश्नर

उत्तर प्रदेश

वाराणसी/बीपी प्रतिनिधि। कोर्ट ने गुरुवार को वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र नहीं हटाए जाएंगे। यह जानकारी वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने आदेश में कहा है।

कोर्ट कमिश्नर के बदले जाने की भी याचिका पर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। साथ ही दो और वकीलों की नियुक्‍त‍ि की गई है और सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि शासन प्रशासन के सहयोग से कार्रवाई होगी। बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और यह सर्वे सुबह 9 से 12 तक सर्वे किया जाएगा।

56 (ग) के आधार पर मुस्लिम पक्षकारों ने कोर्ट कमिश्नर को बदलने की थी। फिलहाल इस मांग को सिविल जज ने खारिज कर दिया है और 61 (ग) के आधार पर मस्ज़िद के अंदर सर्वे का मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया था।

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