कानपुर, बीपी प्रतिनिधि। कानपुर में तीन जून को जुमे के रोज हुई हिंसा के मामले में मुख्तार बाबा की बाबा बिरयानी की तमाम दुकानों पर सोमवार को प्रशासन ने अपना ताला डाल दिया है। आरोप है कि नवीन मार्केट की दुकान तो रामजानकी मंदिर को ध्वस्त करके बनायी गई थी। वहीं 8 टीमों ने एक साथ छापेमारी कर मुख्तार के 8 रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की। 6 रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है।
कानपुर में बाबा बिरयानी के नाम से मुख्तार कई नॉन वेज रेस्टोरेंट चलाता था। मुख्तार दूसरे नामों से भी रेस्टोरेंट चला रहा था। नवीन मार्केट स्थित बाबा बिरयानी रेस्टोरेंट जोया के नाम से चल रहा था। सोमवार को नवीन मार्केट, स्वरूप नगर, रेवमोती मॉल स्थित बाबा बिरयानी समेत 6 रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। वहीं काकादेव स्थित अली बाबा, परेड स्थित जायका रेस्टोरेंट को भी सील किया गया है। जाजमऊ, आर्य नगर, साउथ एक्स मॉल स्थित रेस्टोरेंट में फूड सैंपलिंग की कार्रवाई जारी है।
सहायक खाद्य आयुक्त विजय प्रताप सिंह ने बताया कि बेकनगंज स्थित बाबा स्वीट्स में बिरयानी, बर्फी, खोया, घी और सब्जी मसाला का सैंपल भरा गया है। लैब से रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
वहीं मामले में डीएम विशाख जी ने बताया कि 6 रेस्टोरेंट के सैंपल भरे गए थे। सभी की रिपोर्ट में हानिकारक खाद्य सामग्री मिली है। सभी 6 दुकानों के खाद्य लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं। और भी कई रेस्टोरेंट में सैंपलिंग की कार्रवाई चल रही है।
बतातें चलें कि कानपुर हिंसा में मामले में गठित एसआईटी अभी तक 59 आरोपियों को अरेस्ट कर चुकी है। इसमें एक नाबालिग ने थाने में सरेंडर भी किया था। अजीम की 59वीं गिरफ्तारी है। इससे पहले पुलिस ने बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा को अरेस्ट करके जेल भेजा था।
मुख्तार से पूछताछ में ही अजीम का नाम सामने आया था। कानपुर हुई हिंसा के बाद पुलिस ने मामले में बेकनगंज थाने में 3 एफआईआर दर्ज की थी। इसमें 43 लोगों को नामजद और एक हजार से ज्यादा अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वाले लोगों के खिलाफ चार एफआईआर दर्ज की गई। हिंसा से जुड़ी तीन एफआईआर की विवेचना एसआईटी कर रही है।
इस मामले में मुख्तार बाबा, मौला बख्श, पाकिस्तानी नागरिक आबिद रहमान, मुख्तार की मां हाजरा बेगम, बाबा मुमताज अहमद, भाई मुश्ताक अहमद, असरारुल हक उर्फ पप्पू सुनार, महफूज आलम, इल्तिफात हुसैन, मो. वकार, इरशाद, एहतिशामुल, शिव चरण गुप्ता और मो. समी को आरोपी बनाया है।
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