लखीमपुरखीरी हिंसा: जमानत के बाद भी नहीं हो पायी मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा की रिहाई

उत्तर प्रदेश

स्टेट डेस्क/ बीपी टीम : लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से जमानत मिल गई है। फ़िलहाल जेल से रिहाई में अभी समय लग सकता है।

google.com, pub-3161711413977012, DIRECT, f08c47fec0942fa0

कल जमानत मिलने के बाद भी आशीष मिश्रा का जेल से बाहर आना अभी थोड़ा मुश्किल है इसलिए क्योंकि जमानत आदेश में धारा 302 और 120बी का जिक्र नहीं किया गया है। बेल ऑर्डर को संशोधित करने के लिए आशीष मिश्रा के वकीलों को अर्जी देनी पड़ेगी। उनकी रिहाई 14 फरवरी तक ही संभव है।

बता दे बेल ऑर्डर में आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 307, 326 और 427के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 34 और 30 का जिक्र है। धारा 302 और 120बी का जिक्र नहीं है। धारा 302 हत्या और 120बी आपराधिक साजिश रचने से जुड़ी हुई है चूंकि बेल ऑर्डर में 302 और 120बी का जिक्र नहीं है। आशीष मिश्रा अभी जेल से बाहर आने में थोड़ा समय लग सकता है।

जमानत आदेश में त्रुटिवश हत्या, आपराधिक साजिश की धाराएं नहीं है इसलिए आदेश में संशोधन की अर्जी दाखिल की गई है। इस अर्जी पर सुनवाई 14 फरवरी से पहले जेल से बाहर आशीष मिश्रा नहीं आ पाएगा। बता दे लखीमपुर तिकुनिया कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को कल हाईकोर्ट लखनऊ बेंच से जमानत मिल गई थी। कोर्ट ने व्यक्तिगत बंधपत्र, दो जमानत पत्र देने पर रिहाई का आदेश दिया था।

यह भी पढ़े..