स्टेट डेस्क। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की जिला अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेना की यूनिफॉर्म पहनने के एक मामले में दायर याचिका पर प्रधानमंत्री कार्यालय को नोटिस जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल जम्मू कश्मीर के नौशेरा दौरे के समय सेना की वर्दी पहनी थी।
इस पर एक निगरानी याचिका दायर कर दावा किया गया है कि सेना की वर्दी पहनना आईपीसी की धारा 140 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। अब इस मामले की सुनवाई दो मार्च को होगी।प्रयागराज की जिला अदालत में वकील राकेश पांडेय की ओर से धारा 153 (3) में प्रार्थना पत्र देकर यह निगरानी याचिका दाखिल की गई है।
निगरानी याचिका पर जिला जज ने सुनवाई कर प्रधानमंत्री कार्यालय को नोटिस जारी किया है। अर्जी दाखिल कर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गई है। अर्जी में आरोप लगाया गया है कि 4 नवंबर, 2021 को जम्मू-कश्मीर के नौशेरा में प्रधानमंत्री ने सेना की वर्दी पहनी थी।
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इससे पहले 21 दिसंबर, 2021 को प्रार्थना पत्र की सुनवाई सीजेएम हरेन्द्र नाथ की कोर्ट में हुई थी। उस दौरान कोर्ट ने कहा था कि घटना न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं हुई है। इस मामले में सुनवाई वही मजिस्ट्रेट कर सकता है जो स्थानीय अधिकारिता रखता हो। कोर्ट ने तब यह याचिका खारिज कर दी थी।